09/10/2024 10:32 pm

अर्की विधानसभा क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्तूबर को किया जाएगा।

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अर्की आजतक

अर्की

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के संदर्भ में 134 पोलिंग बूथ में नियुक्त अभिहित अधिकारी (डेजिग्नेटिड ऑफिसर) को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) यादविन्द्र पॉल की अध्यक्षता में निर्वाचन कानूनगो द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्की विधानसभा क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्तूबर को किया जाएगा। प्रारूप में प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियां प्रत्येक मतदान केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण तहसीलदार अर्की , और नायब तहसीलदार दाडलाघाट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए 27 अक्तूबर से 9 दिसम्बर तक उपलब्ध रहेंगी। 27 अक्तूबर से 9 दिसम्बर तक उपरोक्त सभी स्थानों पर दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विशेष अभियान के तहत 4 व 5 नवम्बर तथा 18 व 19 नवम्बर को सभी मतदान केंद्र में दावे व आक्षेप स्वीकार किए जा सकेंगे। 26 दिसम्बर तक दावे व आक्षेपों का निपटारा कर दिया जाएगा जबकि 5 जनवरी 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे सभी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र है। यदि कोई 1 अप्रैल, 2024, 1 जुलाई, 2024 और 1 अक्तूबर 2024 को 18 साल की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है वह भी उक्त अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

पात्र मतदाता इस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के nvsp.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाऊनलोड कर मतदाता सूची में नाम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा या हैल्प लाइन नंबर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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