अर्की
अर्की के सहायक अभियंता (ई) नीरज कतना द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है की विद्युत उपमंडल अर्की के अंतर्गत आने वाले सभी घरेलू और होटल उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि विद्युत विभाग द्वारा विद्युत् मीटर उपभोक्ता आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए KYC प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसकी अंतिम तिथि 30.12.2024 है।
KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
कोई भी नया या पुराना बिजली बिल
अर्की विद्युत उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में KYC के लिए निर्धारित तिथियां रखी गयी है जिनमे KYC केंद्र | KYC करने वाले कर्मचारी निम्न होंगे |
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए KYC की सुविधा नजदीकी पंचायत केंद्र में तय दिनांक को उपलब्ध करवाई जा रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी सुबह 10:00 बजे से 04:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।
अगर कोई उपभोक्ता किसी कारणवश अपनी KYC नजदीकी पंचायत में नहीं करवा पाया हो, तो वह किसी अन्य पंचायत में उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार उसे पंचायत में अपनी KYC करवा सकता है।
इसके बाद भी कोई उपभोक्ता अपनी KYC करवाने में असमर्थ रहता है, तो वह विद्युत् उपमंडल में दिनांक 30.12.2024 तक कभी भी अपनी KYC करवा सकता है।
इसके बाद भी कोई उपभोक्ता KYC करवाने में सहयोग नहीं करता है या KYC नहीं करवाना चाहता है, तो वह उपभोक्ता भविष्य में बिजली के बिलों में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह सकता है, जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।