पवन कुमार सिंघ
सोलन
लाहौल-स्पीति पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले टैम्पो ट्रैवलर और फॉर्चूनर चालकों पर कार्रवाई की है। फॉर्चूनर चालक नशे में धुत पाया गया। पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टैम्पो ट्रैवलर का ₹20,500 और फॉर्चूनर चालक का ₹44,000 का चालान काटा है।
कार्रवाई के विवरण:
- फॉर्चूनर चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185, 194 ई, 100(2), 182 (4), 190 (2) व 177 के तहत कार्रवाई की गई।
- टैम्पो ट्रैवलर चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196, 111, 182 ए (4) व 177 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस की चेतावनी: - एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकना गंभीर अपराध है।
- ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है।