सोलन
पवन कुमार सिंघ
सोलन ज़िला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने करवा चौथ त्यौहार के मद्देनज़र जन सुरक्षा के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के निय __ म 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार:
- माल रोड सोलन पर प्रतिबंध: 9 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक और 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों और हाथ गाड़ियों की पार्किंग और आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- छूट: रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना के वाहन, आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले वाहन, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग होने वाले वाहन और प्रोटोकॉल के लिए उपयोग होने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
इन आदेशों का उद्देश्य करवा चौथ त्यौहार के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।





