30 अप्रैल तक BPL-सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा सकता है. चयन के लिए होने वाली ग्रामसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी.*
*BPL परिवारों के चयन को होने वाली ग्रामसभा की होगी वीडियोग्राफी*
*BPL परिवारों के चयन को होने वाली ग्रामसभा की होगी वीडियोग्राफी (कॉन्सेप्ट इमेज)*
शिमला: हिमाचल में अब नए सिरे से BPL परिवारों की सूची तैयार की जाएगी. जिसके लिए इन दिनों पंचायतों में आवेदन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में पात्र परिवार 30 अप्रैल तक संबंधित ग्राम पंचायत में BPL सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, प्रदेश सरकार ने BPL सूची को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है.
BPL परिवारों के चयन के लिए होने वाली ग्रामसभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी और इसकी व्यवसथा संबंधित पंचायत सचिव की तरफ से पंचायत समिति में उपलब्ध धन के तहत करनी होगी, जिसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा. वहीं BDO को ग्रामसभा की बैठक आयोजित होने से पहले इस व्यवस्था को लागू करना होगा. इसी तरह से ग्रामसभा में कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए संबंधित SDM सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता भी प्रदान करेंगे.
*SDM करेंगे वेरिफिकेशन कमेटी का गठन*
हिमाचल में ग्रामसभा में बीपीएल परिवारों का चयन से पहले 15 अप्रैल तक SDM की ओर से तीन सदस्यीय वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल होंगे. ये कमेटी आवेदनों की जांच और साथ लगे स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगी. इस तरह से वेरिफिकेशन कमेटी की ओर से तैयार की गई सूचियों को 15 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि जुलाई माह में ग्राम सभा में मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके.
*वेरिफिकेशन कमेटी की सिफारिशों पर ग्रामसभा में लगेगी मुहर*
नए परिवारों को BPL सूची में शामिल करने वाली वेरिफिकेशन कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम मुहर ग्रामसभा में लगेगी. इसी तरह से वर्तमान में BPL परिवारों की सूची जो समावेशन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या किसी एक्स्लूशन के मानदंडों के कारण अयोग्य हैं, ऐसे परिवारों को भी BPL सूची से हटाने की सिफारिश को वेरिफिकेशन कमेटी ग्रामसभा में निर्णय के लिए रखेगी.
*इंक्लूजन और एक्स्लूशन को लेकर ग्राम सभा की सिफारिशें होंगी स्वीकार्य*
BPL परिवारों की सूची में इंक्लूजन के निर्णय ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा. ग्राम सभा की संतुति के बाद SDM की अध्यक्षता में खंड स्तरीय कमेटी जिसमें BDO, पंचायत इंस्पेक्टर/सब पंचायत इंस्पेक्टर ग्राम सभा द्वारा की गई संस्तुति के 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की उचित जांच, सत्यापन समिति की रिपोर्ट और ऐसी अन्य स्थानीय जांच करने या ऐसे अन्य साक्ष्य लेने के बाद इंक्लूजन और एक्स्लूशन को मंजूरी देंगे. खंड स्तरीय समिति अपनी जांच का लिखित रिकॉर्ड बनाकर रखेगी. वहीं खंड स्तरीय समिति ने लिखित रूप में सिफारिशों के खिलाफ साक्ष्य दर्ज नहीं होने तक BPL सूची में इंक्लूजन और एक्स्लूशन को लेकर ग्राम सभा की सिफारिशें स्वीकार्य होंगी.
*BPL सूची में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र के साथ करनी होगी ये घोषणा*
*मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है.*
*मेरा परिवार आयकर नहीं देता है.*
*मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है.*
*मेरे परिवार के पास एक हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं है.*
*मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी/अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में नहीं है.*
*ये हैं BPL चयन के नए मानदंड*
*हिमाचल सरकार को लगातार BPL सूची में प्रभावी लोगों के शामिल होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. इसी के चलते BPL सूची के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं.*
*ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं या ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है को सूची में शामिल किया जाएगा.*
*ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और जिसमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य ना हो, जिसमें विधवा/ अविवाहित/ तलाकशुदा/ परित्यक्त महिलाओं को सूची में डाला जाएगा.*
*ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50 फीसदी से अधिक विकलांग हों, सूची में ऐसे परिवारों को भी शामिल किया जाएगा.*
*जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है.*
*जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वो स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं.*
*ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक ऐसे सदस्य हों जो कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,*
*हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें बीपीएल सूची के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी.*
*इन मानदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं, वो भी बीपीएल की सूची में शामिल होने के पात्र होंगे*
*ये परिवार होंगे सूची से बाहर*
*हिमाचल प्रदेश में ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा.*
*ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो.*
*ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50 हजार रुपये से ज्यादा है.*
*ऐसे परिवार जिनके पास एक-एक हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो.*
*ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में है, BPL सूची में शामिल होने के लिए अपात्र होंगे.*
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, ‘प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में पारदर्शिता बरतने केलिए नए मापदंड तय किए हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है.’