March 4, 2026 10:43 am

ग्याना माइनिंग एरियाज लैंड लूजर परिवहन सभा में अनियमितताओं के गंभीर आरोप, रिकॉर्ड सीज करने के आदेश

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(दाड़लाघाट)

माइनिंग एरियाज लैंड लूजर परिवहन सभा ग्याना में चल रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर पूर्व प्रधान नेकराम सहित अन्य सभा सदस्यों ने सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन को लिखित शिकायत पत्र सौंपा था। शिकायत में सभा प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत पत्र में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि सभा के सदस्यों की अनुमति के बिना उनके भाड़े से अवैध रूप से पैसे काटे गए तथा यह राशि दिवाली के अवसर पर अपने चहेते एवं पारिवारिक सदस्यों को गैर-कानूनी तरीके से वितरित की गई। इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों को दिवाली पर भाड़े की निर्धारित राशि भी नहीं दी गई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभा के दो सदस्यों की गाड़ियों को बिना किसी कारण व बिना पूर्व सूचना के व्यक्तिगत रंजिश के चलते खड़ा कर दिया गया। वहीं जिन सदस्यों की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लगभग एक वर्ष से नहीं चली थीं, उनके स्थान पर अन्य गाड़ियां चलाए जाने के बावजूद, उस अवधि की पर्ची फीस जीएसटी सहित काटी गई, जिसे शिकायतकर्ताओं ने गंभीर वित्तीय अपराध बताया है। इसके अलावा कुछ चहेते सदस्यों की गाड़ियों को लगातार स्कीमों के माध्यम से लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन द्वारा सभा पर विभागीय जांच बैठाई गई। जांच के दौरान जब जांच अधिकारी 27 नवंबर 2025 को सभा कार्यालय पहुंचे, तो वहां उपस्थित सभा सदस्य बद्रीदास एवं सुशील वर्मा द्वारा जांच अधिकारी के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें रिकॉर्ड देने से साफ मना कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कर लो, हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। इसके बाद जांच अधिकारी द्वारा उन्हें 15 एवं 27 दिसंबर 2025 को पूर्ण रिकॉर्ड सहित सोलन धर्मपुर में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित सदस्य रिकॉर्ड लेकर उपस्थित नहीं हुए। इन परिस्थितियों में जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन को सौंपे जाने के बाद तत्काल प्रभाव से सभा का संपूर्ण रिकॉर्ड सीज करने के आदेश जारी किए गए। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय पुलिस के माध्यम से सभा का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच अधिकारी को सौंपा जाए, ताकि आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन के आदेशानुसार एसडीएम अर्की द्वारा थाना प्रभारी दाड़लाघाट को सभा का रिकॉर्ड सीज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि सभा में कार्यरत टेंपररी प्रबंधक समिति के दो सदस्य हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर कार्य कर रहे हैं, जबकि विभाग द्वारा उन्हें पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, जो एक गंभीर प्रशासनिक प्रश्न खड़ा करता है।

सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं एआरसीएस सोलन गिरीश नड्डा का कहना है कि जांच में सहयोग न मिलने के कारण संबंधित सभा का रिकॉर्ड सीज करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की अनुपालना के लिए एसडीएम अर्की को सहयोग के लिए लिखा गया है।

जांच अधिकारी का कहना है कि
इस मामले की जांच पहले किसी अन्य अधिकारी को सौंपी गई थी, लेकिन अब जांच का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को एसडीएम अर्की की मौजूदगी में सभा कार्यालय में पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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