April 30, 2025 2:57 am

उच्च न्यायालय का फैंसला:-दाड़लाघाट में प्रभावित किसानों को पुनर्विस्थापन व पुनर्वास योजना के लाभ दे सरकार और कम्पनी

[adsforwp id="60"]

दाड़लाघाट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें सरकार और अंबुजा सीमेंट कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वे दाड़लाघाट में प्रभावित किसानों को पुनर्विस्थापन और पुनर्वास योजना के लाभ दें। यह आदेश दाड़लाघाट पंचायत के रोडी वार्ड के पूर्व पंचायत सदस्य एवं प्रभावित किसान सभा के अध्यक्ष जगदीश शर्मा द्वारा 2014 में दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया है। इस याचिका में शर्मा ने मांग की थी कि 1994 से 2006 तक सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि और मकानों के मालिकों को प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पुनर्विस्थापन और पुनर्वास योजना के लाभ दिए जाएं। उच्च न्यायालय के इस फैसले का सभी प्रभावित किसानों ने स्वागत किया है। जगदीश शर्मा ने कहा है कि यद्यपि यह फैसला देर से आया है, लेकिन प्रभावित किसानों को न्याय मिला है। इस फैसले के अनुसार सरकार और अंबुजा सीमेंट कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वे दाड़लाघाट में प्रभावित किसानों को पुनर्विस्थापन और पुनर्वास योजना के लाभ दें। इसके अलावा सरकार को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए एक समिति का गठन करें,जो कि मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगी। इस फैसले से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी,जो कि अपनी भूमि और मकानों के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए थे। यह फैसला प्रभावित किसानों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Leave a Reply

Recent News

Advertisement